खराब सड़क बनाने वाले ठेकेदारों पर भी लगेगा एक लाख रुपये जुर्माना

देशभर में एक सितंबर से मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने के बाद से यातायात नियम तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच आम जनता खराब सड़कों को लेकर लगातार सरकार पर दोष लगाती रही है। ऐसे में सरकार का ध्यान भी लोगों की शिकायत पर गया।
जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब सड़क बनाने वाले ठेकेदारों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अब खराब सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक पोस्टर साझा किया है।



नए मोटर व्हीकल 2019 के तहत सिर्फ आम लोगों के लिए जुर्माने की राशि ही नहीं बढ़ाई गई बल्कि सड़क के ठेकेदारों द्वारा फॉल्टी सड़क डिजाइन, निम्न स्तर का निर्माण और रख-रखाव में लापरवाही करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।